Change rules:सोमवार से नए महीने की शुरुआत हो रही है। 1 दिसंबर से देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जो आम लोगों की दैनिक जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। इन परिवर्तनों में वित्तीय आवश्यकताएं, आधार कार्ड से संबंधित नियम और कराधान से जुड़ी नीतियां शामिल हैं।
कई बार नियमों में परिवर्तन हमें जीवन में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है, जबकि कभी-कभी ये अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भी कारण बनते हैं। ऐसे में, उन नियमों में हो रहे परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखना आम नागरिक के लिए आवश्यक होता है, ताकि वो किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करें। आइए, जानते हैं इन बदलावों के बारे में…
एलपीजी सिलिंडर की कीमतें

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमतें जारी करती हैं और इसकी कीमतों में बदलाव भी होता है। पिछले महीने की अगर बात करें तो सिलिंडर की कीमतों में 6.50 रुपये तक की कटौती की गई थी। ऐसे में दिसंबर में सिलिंडर की कीमतों में कितना बदलाव होता है, यह भी देखना होगा।
आधार संबंधित नियम

आधार कार्ड, जो आम नागरिकों की पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, के नियमों में बदलाव होने वाला है। अब 1 दिसंबर से आधार कार्ड की जानकारी को अपडेट करना पहले से कहीं ज्यादा सरल होगा। लोग ऑनलाइन अपने नाम, पते, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को आसानी से संशोधित कर सकेंगे। इस अपडेट प्रक्रिया में, उपयोगकर्ताओं का डेटा सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड या पासपोर्ट के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इसके अलावा, यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम

(यूपीएस)की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इस बदलाव के साथ, सरकारी कर्मचारी अब 30 नवंबर तक यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक का चयन करने के लिए सक्षम हैं।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव

एलपीजी सिलिंडर की तरह तेल कंपनियाँ हर महीने पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर इन्हें रोजाना भी बदला जा सकता है। इनके दाम वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव और रुपये की मजबूती–कमजोरी पर निर्भर करते हैं। अगर 1 दिसंबर से दरों में बदलाव हुआ, तो उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर दिखाई देगा।
टैक्स संबंधित नियम

टैक्स से जुड़ी कई जरूरी समय-सीमाएं 30 नवंबर को खत्म हो रही हैं। इसमें अक्टूबर में काटे गए टीडीएस की विवरणी भी शामिल है, जो धारा 194-IA, 194-IB, 194-M और 194-S के तहत जरूरी है। भारी जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न और दस्तावेज जमा करना चाहिए।
लाइफ सर्टिफिकेट
Change rules:रिटायर कर्मचारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। समय पर जमा न करने पर पेंशन रुक सकती है।
