
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपनी नई डिजिटल सर्विस ‘EPFO 3.0’ की लॉन्च अगले साल जनवरी तक टाल सकता है। इस स्कीम के तहत लोगों को ATM से PF का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली थी। सरकार ने कहा था इससे 8 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
इस साल मार्च में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि EPFO 3.0 के तहत EPFO सिस्टम को बैंक जितना आसान बनाया जाएगा और ATM से PF का पैसा निकालने की सुविधा दी जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, ATM से PF निकालने की सुविधा के लिए जरूरी IT इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अगले महीने 10-11 अक्टूबर को होने वाली CBT मीटिंग में इसके तरीकों और बाकी ऑपरेशनल डिटेल्स पर चर्चा होने की उम्मीद है।
EPFO 3.0 में सरकार क्या बदलाव कर रही है
- पिछले एक साल में रिटायरमेंट फंड बॉडी ने करीब 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा पहुंचाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं।
- इन सुधारों का मकसद क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान करना और क्लेम रिजेक्शन से जुड़ी शिकायतों को कम करना है।
- EPFO ने ऑनलाइन क्लेम दाखिल करते समय चेक की फोटो या अटेस्टेड बैंक पासबुक अपलोड करने की जरूरत खत्म हो गई है।
- UAN के साथ बैंक अकाउंट को जोड़ने में अब बैंक वेरिफिकेशन के बाद एम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत को भी हटा दिया है।
ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?
इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे।
वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।
नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।
PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है।
पिछले एक साल में रिटायरमेंट फंड बॉडी ने करीब 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा पहुंचाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। इन सुधारों का मकसद क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान करना और क्लेम रिजेक्शन से जुड़ी शिकायतों को कम करना है।
सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत की बात ये है कि EPFO ने ऑनलाइन क्लेम दाखिल करते समय चेक की फोटो या अटेस्टेड बैंक पासबुक अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर दिया है।