अगर अभी तक आपका आधार-पैन लिंक नहीं हुआ है, तो अब देर न करें. इसकी आख़िरी तारीख 31 दिसंबर तय है. अच्छी बात ये है कि आप बिना किसी दिक्कत के घर बैठे इसे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं.पूरा प्रोसेस बेहद आसान है—नीचे स्टेप-बाय-स्टेप समझिए.
Aadhaar–PAN लिंक: 31 दिसंबर है आख़िरी तारीख
अगर आपका आधार कार्ड अभी तक PAN से लिंक नहीं हुआ है, तो अब देर न करें. इसके लिए आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक का समय है.तय समय पर लिंक न करने पर आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) मान लिया जाएगा.PAN इनऑपरेटिव होने पर आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे:
ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा
सैलरी क्रेडिट में दिक्कत आ सकती है
SIP और अन्य निवेश प्रक्रियाएं फेल हो सकती हैं
अच्छी बात ये है कि आधार–PAN लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यह प्रोसेस आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में पूराकर सकते हैं.
आधार, पेन क्यों है अनिवार्य : टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने आधार और PAN को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए यह लिंकिंग अब जरूरी शर्त बन चुकी है.जिन व्यक्तियों को 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले PAN जारी किया गया है, उनके लिए आधार-PAN लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है.समय सीमा के बाद लिंक न करने पर PAN की स्थिति इनऑपरेटिव हो जाएगी, जिससे कई वित्तीय प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकतीहैं.
किन लोगों को दोबारा लिंक करना होगा: जिन लोगों ने PAN कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नंबर की जगह आधार एनरोलमेंट ID (EID) का इस्तेमाल किया था, उन्हें अब अपने PAN को आधार से फिर से लिंक करना होगा.ऐसे उपयोगकर्ता यह प्रक्रिया बहुत आसानी से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं
PAN लिंक न करने पर क्या होंगे नुकसान?
अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं करते, तो इसके कई महत्वपूर्ण असर पड़ सकते हैं.
आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल या वेरिफाई नहीं कर पाएंगे.
आपका टैक्स रिफंड रुक जाएग.
पेंडिंग ITR प्रोसेस नहीं होंगे.
Form 26AS में TDS/TCS क्रेडिट दिखाई नहीं देगा.
आपको TDS/TCS अधिक दर पर कटौती का सामना करना पड़ सकता है.
अच्छी बात यह है कि अगर बाद में लिंकिंग पूरी कर ली जाए, तो आपका PAN आमतौर पर 30 दिनों के भीतर फिर से सक्रिय हो जाता है.
PAN और Aadhaar कैसे लिंक करें?
सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर दिखाई देने वाले “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें.
यहां अपना PAN नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें. आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा—इसे दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें. अगर आपका PAN पहले से inactive है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले ₹1000 का शुल्क जमा करना होगा. लिंकिंग के बाद, ‘Quick Links’ > Link Aadhaar Status में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
